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 तंबाकू सिगरेट व गुटखा बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य

तंबाकू सिगरेट व गुटखा बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य

 तंबाकू सिगरेट व गुटखा बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य


जयपुर

राजस्थान में तंबाकू उत्पाद बेचने पर अब लाइसेंस लेना होगा। तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी सिगरेट जर्दा और गुटखा बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए लाइसेंस नगर निगम नगर परिषद या नगर पालिका देंगी। इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लाइसेंस लेने वाले विक्रेता को सालाना 1 हजार रुपए लाइसेंस शुल्क देना होगा। जयपुर में 46 हजार और प्रदेश में 2 लाख तंबाकू उत्पादों व गुटखा-पान के विक्रेता हैं। जयपुर में 20 हजार विक्रेता ये उत्पाद बेच रहे है जिन्हें अब लाइसेंस लेना होगा और इन लाइसेंस धारक को 18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। स्कूल अस्पताल बस अड्डे के 100 मीटर के दायरे में गुटखा उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। जुलाई-अगस्त से जयपुर जोधपुर सीकर अलवर उदयपुर बीकानेर कोटा अजमेर ब्यावर नागौर से शुरुआत की तैयारी है।

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