
दुष्कर्म का आरोपी को दस वर्ष की सजा
दुष्कर्म का आरोपी को दस वर्ष की सजा
जोधपुर
बीकानेर में महिला उत्पीड़न न्यायालय ने सात साल पुराने एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला नोखा थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सजा भी दिलाई। पीड़िता के पति ने नोखा थाने में शिकायत दी थी। कि अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था। बाद में जान से मारने की धमकियां देने लगा। जांच में ये भी पता चला कि बाद में आरोपी ढाणी में घुस गया और पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के दौरान ही आईपीसी की धारा 376 जोड़कर मामला दर्ज किया। इस मामले में आरोपी उत्तरप्रदेश निवासी उपेंद्रसिंह उर्फ विपिनसिंह है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर उपेंद्रसिंह पर दुष्कर्म का आरोप साबित हो गया। उसे दुष्कर्म करने पर दस साल की सजा सुनाई गई। वहीं आईपीसी की धारा 450 पर सात साल की सजा और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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