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बिना लाइसेंस के बीज और उर्वरक बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

बिना लाइसेंस के बीज और उर्वरक बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 बिना लाइसेंस के बीज और उर्वरक बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई


पाली

किशनगढ़ के टीकावड़ा उदयपुर कलां और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली उर्वरकों की फैक्ट्रियों पर छापेमारी और श्रीगंगानगर इलाके में नकली बीज पकड़ने के मामलों के बाद अब कृषि आयुक्तालय अलर्ट मोड पर आ गया है। अब कस्बों और गांवों में बिना लाइसेंस के बीज और उर्वरक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि आयुक्तालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर किराना की दुकानों दूध की डेयरियों और अन्य गैर लाइसेंसी दुकानदारों के खिलाफ बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत निरीक्षण और जब्ती की कार्रवाई करने को कहा गया है। कृषि आयुक्तालय के अनुसार हाल ही में यह सामने आया है कि कई गांवों और कस्बों में ऐसे लोग भी बीज और उर्वरक बेच रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इनमें किराना की दुकानों दूध की डेयरियों और अन्य सामान्य विक्रेताओं का नाम सामने आया है। बिना वैज्ञानिक जानकारी के बीज बेचने से किसानों को नुकसान हो रहा है।अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनुसंधान) एच.एस. मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि विभाग की टीमें नियमित रूप से भ्रमण कर जांच करें कि कहीं कोई बिना लाइसेंस के बीज या उर्वरक तो नहीं बेच रहा है। यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाए। इस कदम का उद्देश्य किसानों को नकली या खराब बीजों से बचाना और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद सुनिश्चित करना है। कृषि विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि वे केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही बीज व उर्वरक खरीदें, ताकि भविष्य में फसल को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

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