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आईटीआई कॉलेजों को राहत बैंक गारंटी का आदेश खंडपीठ ने किया निरस्त

आईटीआई कॉलेजों को राहत बैंक गारंटी का आदेश खंडपीठ ने किया निरस्त

 आईटीआई कॉलेजों को राहत बैंक गारंटी का आदेश खंडपीठ ने किया निरस्त 



जोधपुर 

आईटीआई संस्थानों द्वारा गैर विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल खंडपीठ के आदेश को आपास्त करते हुए कहा कि 2018 के शैक्षणिक सत्र से पहले से स्थापित मान्यता प्राप्त आईटीआई कॉलेज को प्रति कॉलेज ₹50000 बैंक गारंटी देने की मांग को निरस्त कर दिया। वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की खंड खंडपीठ के समक्ष 139 आईटीआई कॉलेज की ओर से विशेष अपील दायर की गई थी। खंडपीठ में एकल पीठ से उसे आदेशों को चुनौती दी गई जिसमें सरकार की ओर से आईटीआई कॉलेज को ₹50000 बैंक गारंटी की शर्त की पालने का आदेश लागू करने को कहा था। चाहे वह 2018 से पहले से ही हो या बाद में खंड पीटने 2018 के पहले स्थापित आईटीआई कॉलेज की अपील स्वीकार करते हुए राहत दी ।

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