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नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दी

नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दी

 नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दी


जयपुर 

विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत में नरेश मीणा को सशर्त जमानत दी है।  मामला नवंबर 2024 का है देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों  ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों को जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर आए और उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता डॉ महेश शर्मा और फतेहराम मीणा ने कहा कि यह अचानक हुआ घटनाक्रम था लेकिन पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला बनाया जो यहां नहीं बनता नरेश के खिलाफ 26 मामले दर्ज है उनमें से पांच में वह बरी हो चुका है। कुछ मामले राज्य सरकार की ओर से वापस लिए गए हैं। अब उसे पर केवल 12 मामले दर्ज है। फिलहाल नरेश मीणा को जेल में ही रहना होगा।

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