
फैमिली कोर्ट का फैसला पत्नी पर क्रूरता के आरोप खारिज, पति की तलाक याचिका भी अस्वीकार
फैमिली कोर्ट का फैसला पत्नी पर क्रूरता के आरोप खारिज, पति की तलाक याचिका भी अस्वीकार
जोधपुर
जोधपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश वरुण तलवार ने एक फैसले का निस्तारण करते हुए पति द्वारा पत्नी पर लगाए गए क्रूरता के आरोपों को खारिज कर विवाह विच्छेद की याचिका को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने यह मानते हुए कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि कथित क्रूरता यदि हुई भी थी तो उसे पति ने माफ कर दिया।मामला महाराष्ट्र निवासी ऑडिट ऑफिसर का हे जिसने अपनी पत्नी के विरुद्ध तलाक की याचिका दायर की थी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी झगड़ालू स्वभाव की है बार-बार आत्महत्या व दहेज के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। मोबाइल व लैपटॉप तोड़ दिए और कई बार उसे घर से निकाल दिया। पत्नी की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि कोई क्रूरता नहीं हुई हे और यदि पति के आरोप मान भी लिए जाएं तो भी वह क्रूरता माफ हो चुकी है। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि तलाक याचिका दायर होने के बाद भी विवाह वर्षगांठ के अवसर पर पति ने पत्नी को जैसलमेर स्थित एक होटल में बुलाया और दोनों ने एक-दूसरे की सहमति से संबंध बनाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि "पति द्वारा पत्नी से संबंध स्थापित किया जाना यह दर्शाता है कि पूर्ववर्ती व्यवहारों को उसने स्वीकार कर क्षमा कर दिया है। ऐसे में क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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